AmarUjala दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपद्रव के लिए निलंबित सात भाजपा विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया। विधायकों ने तर्क दिया कि उनका निलंबन दुर्भावनापूर्ण था और उनकी चर्चा में भाग लेने की क्षमता को सीमित करता था। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद निलंबन को रद्द कर दिया।