AmarUjala केरल हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करने के लिए दिशानिर्देशों का आह्वान किया है। अदालत ने कहा कि अगर जानवर प्रेमी आवारा कुत्तों की मदद करना चाहते हैं, तो उन्हें लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए और पशु जन्म नियंत्रण नियमों का पालन करना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि इंसानों को आवारा कुत्तों से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।