NavBharatTimes दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टूडेंट्स से जुड़े दस्तावेज़ों में माता-पिता दोनों के नाम दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसे लैंगिक और अवसर की समानता का अहम हिस्सा बताया। यह आदेश एक लॉ ग्रैजुएट की याचिका पर जारी किया गया, जिसकी डिग्री में केवल पिता का नाम था। कोर्ट ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है और माता-पिता दोनों को समान मान्यता दी जानी चाहिए।