NavBharatTimes सुप्रीम कोर्ट ने नए क्रिमिनल लॉ को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए याचिकाकर्ता का पक्षकार होने का कोई दावा नहीं है। नए कानूनों में पुराने औपनिवेशिक शब्दों को हटा दिया गया है और 20 नए अपराधों को परिभाषित किया गया है। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे।