ABP सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई के चुनावी बांड विवरण जमा करने के समय को बढ़ाने के अनुरोध को खारिज कर दिया। अदालत ने एसबीआई को 12 मार्च तक आंकड़े प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने संकेत दिया कि यदि एसबीआई अवज्ञा करता है तो उसके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाएगा। चुनाव आयोग को 15 मार्च तक आंकड़े प्रकाशित करने के लिए कहा गया है।