NavBharatTimes केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 2014 से पहले आए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्मावलंबी भारतीय नागरिकता के पात्र होंगे। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सरकार द्वारा दस्तावेजों की अनुपस्थिति में कारण बताने की अनुमति दी गई है।