IndiaTv टैक्स सेविंग के लिए टैक्स प्लानिंग महत्वपूर्ण है। पुरानी टैक्स रिजीम में 5 लाख और नई टैक्स रिजीम में 7.50 लाख तक की आय टैक्स फ्री है। 10 लाख की आय पर टैक्स बचाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, धारा 80C, धारा 80CCD (1B), धारा 24B और धारा 80D का उपयोग किया जा सकता है। पुरानी टैक्स रिजीम में धारा 87A के कारण 5 लाख की आय टैक्स फ्री होती है। नई टैक्स रिजीम में धारा 80C जैसे छूट का लाभ नहीं मिलता है।