PrabhatKhabar सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर 19 मार्च को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि नागरिकता वापस नहीं ली जा सकती। केंद्र ने नियम अधिसूचित किए हैं, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता का मार्ग प्रशस्त हुआ है।