WebDuniya सुप्रीम कोर्ट ने योगगुरु स्वामी रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि पतंजलि के दवाओं के विज्ञापन भ्रामक हैं। कोर्ट ने पतंजलि पर भविष्य में ऐसे विज्ञापन जारी करने पर 1 करोड़ रुपये प्रति उत्पाद जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने सरकार से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों से निपटने के लिए योजना मांगी है। कोर्ट ने नवंबर 2023 में भी पतंजलि को गलत दावे पर 100 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी।