Tv9Hindi सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सभी इलेक्टोरल बॉन्ड विवरण ईसीआई को प्रदान करने का आदेश दिया है, जिसमें 2019 की कट-ऑफ तिथि के बाद खरीदे गए बॉन्ड भी शामिल हैं। एसबीआई को गुरुवार तक इस विवरण के साथ एक हलफनामा दाखिल करना होगा। अदालत ने एसबीआई के इस दावे को खारिज कर दिया कि बॉन्ड भौतिक रूप से रखे गए हैं और नंबर प्रदान नहीं किए जा सकते।