NDTV सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया था। एक दोषी रमेश चांदना ने पुनर्विचार याचिका दायर कर शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती दी है। उसने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी पीठ के आदेश को खारिज कर दिया, जो स्वीकार्य नहीं है। गुजरात सरकार ने भी पुनर्विचार याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया है।