PrabhatKhabar सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारी, बॉन्ड नंबर सहित, प्रकट करने का निर्देश दिया है। अदालत ने एसबीआई को यह जानकारी आगामी गुरुवार शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराने को कहा है। केंद्र ने तर्क दिया कि चुनावी बॉन्ड कानून काले धन को रोकने के लिए हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि वह केवल कानून के शासन पर काम करती है। अदालत ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे और भुनाए गए चुनावी बॉन्ड का खुलासा करने के निर्देश के लिए एक याचिका खारिज कर दी है।