NDTV सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नए कानून को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और नियुक्त आयुक्तों पर कोई आरोप नहीं है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के अधीन नहीं है और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आयुक्तों का काम है।