NavBharatTimes सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तभी बनता है जब आपराधिक साजिश पीएमएलए एक्ट से जुड़ी हो। ईडी की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए, कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा कि ईडी, आईपीसी की धारा 120 का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाने के लिए नहीं कर सकती जब तक कि साजिश मनी लॉन्ड्रिंग से सीधे तौर पर संबंधित न हो।