Hindustan दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा 2017-21 के बीच 523 करोड़ रुपये की मांग को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।