ABP सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुनवाई हुई। मस्जिद पक्ष के वकीलों ने मामले को रोकने की मांग की, जवाब में चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी किया। हालांकि, अन्य पक्ष के वकील ने अभी औपचारिक नोटिस के खिलाफ विरोध दर्ज किया। मामले में दोनों पक्षों को अपनी जगह पर रहने का निर्देश दिया गया है।