Tv9Hindi राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण टीला विवाद पर सिविल कोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश दिया. टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका लगा है. टीले वाली मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य है. बता दें कि हिंदू पक्ष ने टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीला बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी. दायर याचिका में कहा गया था कि टीले वाली मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है.