WebDuniya इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत हिन्दू शादियों में कन्यादान की आवश्यकता को खारिज किया। अदालत ने कहा कि सप्तपदी ही एक आवश्यक समारोह है, और कन्यादान का प्रावधान नहीं है। पुनरीक्षण याचिका के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों को फिर से गवाही के लिए नहीं बुलाया गया।