AmarUjala सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के नियम को बरकरार रखा है जो दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी से वंचित करता है। न्यायालय ने 2003 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें इसी तरह के प्रावधान को वैध ठहराया गया था। एक पूर्व सैनिक की अपील खारिज कर दी गई क्योंकि भर्ती नियम 1989 के तहत आता है, जो पूर्व सैनिक समायोजन नियमों से अलग है।