NavBharatTimes सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पुराने आपराधिक केस में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपने आप में ही सजा हो सकता है। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया था, लेकिन उसकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सजा खारिज कर उसे बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी की हरकत सीधा या परोक्ष ऐसी नहीं थी जिससे उकसाने की संभावना हो।