IndiaTv सेबी ने म्यूचुअल फंड में ‘फ्रंट-रनिंग’ और भेदिया कारोबार को रोकने के लिए एएमसी को एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है। यह सिस्टम गड़बड़ी की पहचान करेगा और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। ‘फ्रंट-रनिंग’ तब होता है जब ब्रोकर या निवेशक गोपनीय जानकारी के आधार पर कारोबार में शामिल होते हैं। एम्फी इस सिस्टम के लिए मानक तैयार करेगा। सेबी ने प्रायोजक की समूह कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विवेकपूर्ण मानदंड भी सुव्यवस्थित किए हैं।