WebDuniya पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह भविष्य में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को अदालत की अनुमति के बिना पैरोल न दे। दोषी राम रहीम को हाल ही में 50 दिन की पैरोल दी गई थी, जिस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा चुनौती दी गई थी। अदालत ने सिंह को 10 मार्च, 2024 तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है, और उसे उस तिथि के बाद राज्य के अधिकारियों द्वारा पैरोल दिए जाने पर रोक लगा दी है।