Hindustan सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर के विलंबित भुगतान अधिभार दावे को खारिज कर दिया और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अडानी पावर ने राजस्थान सरकार की ऊर्जा वितरण कंपनी से 1,300 करोड़ रुपये का दावा किया था। अदालत का मानना है कि अलग-अलग आवेदन करना सही नहीं है। इससे पहले सोमवार को अडानी पावर के शेयर 1.50% गिरकर 508 रुपये पर बंद हुए।