ABP दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। ईडी ने खान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जबकि खान ने गिरफ्तारी से पहले जमानत की याचिका दायर की थी। ईडी का कहना है कि खान जांच में सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन खान ने इस आरोप से इनकार किया है। आरोप पत्र में खान का नाम तो नहीं है, लेकिन उनके तीन सहयोगियों को नामित किया गया है।