eNavaBharatTimes सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। आयोग ने पहले डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने में असमर्थता जताई थी। कोर्ट ने रजिस्ट्री को डेटा डिजिटलाइज कर लौटाने को कहा था। आयोग को रविवार शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर डेटा अपलोड करना है। इससे पहले 14 मार्च को आयोग ने आंशिक डेटा अपलोड किया था।