NavBharatTimes सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल हाइवे पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर चिंता जताई है। कोर्ट ने एनएचएआई से एक स्कीम बनाने को कहा है जिसमें शिकायत निवारण तंत्र, नियमित निरीक्षण और अतिक्रमण हटाने के प्रावधान हों। कोर्ट ने हाइवे एडमिनिस्ट्रेशन को दो महीने में आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाइवे अथॉरिटी ने एक्ट के तहत कोई मशीनरी नहीं बनाई है जो अतिक्रमण का पता लगाने के लिए सर्वे करे।