AmarUjala इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने में पूजा के अधिकार को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की अपील खारिज कर दी है। जिला न्यायाधीश, वाराणसी ने पहले डीएम को रिसीवर नियुक्त किया और फिर तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। इंतजामिया कमेटी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने अब फैसला सुनाया है कि तहखाने में पूजा जारी रहेगी।