ABP CAA के खिलाफ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि यह कानून मुस्लिमों के खिलाफ है। अदालत ने इसे असंवैधानिक ठहराया। सीएए के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जा सकेगी। विपक्ष ने इसे चुनाव से पहले लागू करने का सवाल उठाया है।