ABP पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में राज्य सरकार पर विपक्ष हमलावर है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि TMC नेता शाहजहां शेख को CBI, ED या पश्चिम बंगाल पुलिस कोई भी गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट ने पहले पुलिस को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। मामले में महिलाओं ने शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए CBI और पुलिस के संयुक्त SIT के गठन पर रोक लगाई थी।