NDTV अगस्ता वेस्टलैंड मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की तत्काल रिहाई की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मिशेल जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते। मिशेल ने तर्क दिया कि वह अधिकतम सजा का आधा समय जेल में बिता चुके हैं और मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। अदालत ने कहा कि मिशेल नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।