NavBharatTimes सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को सरकार के फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है। आर्टिकल-370 को निरस्त करने की आलोचना पर मामला दर्ज होने पर कोर्ट ने प्रोफेसर के ख़िलाफ़ मामला रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को असहमति जताने का अधिकार है और दूसरे देश के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देने में कुछ गलत नहीं है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, और पुलिस को इस अधिकार के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।