NDTV इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा की एचपीपीएल के प्रमोटरों के खिलाफ ईडी जांच का आदेश दिया है। प्रमोटरों पर फ्लैट खरीदारों, बैंकों और नोएडा प्राधिकरण को 636 करोड़ रुपये का धोखा देने का आरोप है। अदालत ने नोएडा प्राधिकरण को खरीदारों के पक्ष में एक महीने के भीतर पंजीकृत विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया है। प्रमोटर कंपनी के धन को दूसरी कंपनियों में स्थानांतरित करने और फिर इस्तीफा देकर कंपनी को दिवालियेपन में डालने के दोषी पाए गए हैं।