IndiaTv सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड का डेटा जारी किया, जिसमें बॉन्ड खरीदारों और प्राप्तकर्ताओं के नाम शामिल हैं। हालाँकि, यूनिक बॉन्ड नंबर का खुलासा नहीं किया गया है। अदालत ने एसबीआई को यह जानकारी 18 मार्च तक साझा करने के लिए कहा है। अदालत ने ECI द्वारा डेटा को वापस लेने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है और एसबीआई से इस मामले में जवाब मांगा है।