NavBharatTimes सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया, लेकिन आदेशों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। एसबीआई की जानकारी देने में देरी के लिए 30 जून तक समय देने की मांग खारिज कर दी गई। अदालत ने एसबीआई को 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड पर विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसे 15 मार्च तक आयोग को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा।